Issue 5 – चेथर गांव में ग्रामसभा के साथ जनजाति सामुदायिक वनाधिकार


समाज प्रगति सहयोग संस्था पिछले दो सालों से चेथर गांव में ग्रामसभा के साथ जनजाति सामुदायिक वनाधिकार पर काम कर रही हैं। सामूहिक वनाधिकार वन-निवास समुदायों के अधिकारों को मान्यता देता है, जिसमें गैर-लकड़ी वन  {Minor Forest Produce} उपज को इकट्ठा करने और उपयोग करने का प्रविधान है जिसमें तेंदू पत्ता भी शामिल है। दो साल पहले, तेंदू पत्ता संग्रहण महाराष्ट्र वन {उपज पारगमन} नियम 1969, वन उपज के पारगमन और व्यापार को नियंत्रित करते थे। ये नियम लाइसेंस, परिवहन और बिक्री के लिए प्रक्रिया निर्धारित करते थे लेकिन ग्रामसभा की सहमति के आभाव में समय पर पैसे और बोनस नही मिलते थे। समाज प्रगती सहयोग संस्था और चेथर ग्रामसभा के लोगों के द्वारा अमरावती ग्रामसभा में बात रखने पर तेंदू पत्ता संग्रहण करने की अनुमति मिली। 

साल 2022 में ग्रामसभा ने 11 लाख रुपए और 2023 में खराब मौसम के कारण 7.1 लाख रुपये का तेंदू पत्ता संग्रहण किया। इसके बाद लोगों को ग्रामसभा का महत्व और अधिकार समझ में आया। ग्रामसभा चेथर और समाज प्रगति सहयोग संस्था के प्रयास से गांव के लोगों को तेंदू पत्ता संग्रहण में समय पर पैसे मिलने लगे, और लोग सामुदायिक वन अधिकार संवर्धन और प्रबंधन को समझ रहे हैं।


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